थाईलैंड में स्कूल बस में लगी आग:25 स्टूडेंट्स की मौत, भारत में स्कूल बसों को लेकर क्या हैं नियम
थाईलैंड में एक दुखद घटना में स्कूल बस में आग लगने से 25 छात्रों की मौत हो गई। यह घटना उस समय हुई जब बस स्कूल के बच्चों को घर वापस ले जा रही थी। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, आग लगने का कारण बस में तकनीकी खामी थी, जिसके चलते छात्रों को बचाने का मौका नहीं मिला।
घटना का विवरण
- स्थल: यह दुर्घटना थाईलैंड के एक छोटे शहर में हुई, जहां बस में 40 से अधिक बच्चे सवार थे।
- मौतों की संख्या: घटनास्थल पर 25 छात्रों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
- प्रतिक्रिया: सरकार और स्थानीय प्रशासन ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। माता-पिता और समुदाय के लोगों में शोक की लहर दौड़ गई है।
भारत में स्कूल बसों को लेकर नियम
भारत में स्कूल बसों की सुरक्षा के लिए कई नियम और दिशानिर्देश हैं, जिन्हें सभी स्कूलों और परिवहन अधिकारियों को मानना अनिवार्य है:
- सुरक्षा मानक:
- सभी स्कूल बसों को केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत सुरक्षा मानकों का पालन करना होता है।
- बसों में आग बुझाने के यंत्र, प्राथमिक चिकित्सा किट, और आपातकालीन निकास की सुविधा होनी चाहिए।
- कंडक्टर की उपस्थिति:
- स्कूल बसों में हमेशा एक अनुभवी कंडक्टर होना चाहिए, जो बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करे।
- बच्चों के लिए सीट बेल्ट:
- सभी छात्रों को सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है। इसके साथ ही, बसों में बच्चों के लिए सुरक्षा गार्ड भी होना चाहिए।
- बस की नियमित जांच:
- स्कूलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी बसों की नियमित रूप से तकनीकी जांच हो और किसी भी प्रकार की खामी तुरंत ठीक की जाए।
- बच्चों की संख्या:
- स्कूल बसों में बच्चों की संख्या को उनकी सीटों की संख्या के अनुसार सीमित करना अनिवार्य है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में बच्चों को सुरक्षित रूप से निकाला जा सके।
- माता-पिता को सूचित करना:
- स्कूलों को माता-पिता को बच्चों की परिवहन की जानकारी समय-समय पर देनी चाहिए, ताकि वे बच्चों की सुरक्षा के बारे में जागरूक रहें।
