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उत्तर प्रदेश : बिजली से जुड़ी सेवाओं की प्रोसेसिंग फीस पर 18 प्रतिशत जीएसटी नहीं लगाने का आदेश

बिजली का नया कनेक्षन लेना, लोड घटाना, बढ़ाना और नाम परिवर्तन कराना सस्ता हो गया है।

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने बिजली से जुड़ी सेवाओं की प्रोसेसिंग फीस पर 18 प्रतिशत जीएसटी नहीं लगाने का आदेश जारी किया है।

वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कई सेवाओं से जीएसटी समाप्त करने के आदेश के बाद पावर कारपोरेशन ने इस फैसले को 10 अक्टूबर से लागू किया है।

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