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शेयर बाजार धोखाधड़ी मामले में SEBI के पूर्व अध्यक्ष माधबी पुरी बुच समेत अधिकारियों पर प्राथमिकी का आदेश

“मुंबई की विशेष भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की पूर्व अध्यक्ष माधबी पुरी बुच सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश ठाणे के पत्रकार सपन श्रीवास्तव द्वारा दायर याचिका के आधार पर जारी किया गया।”

अदालत करेगी जांच की निगरानी

विशेष न्यायाधीश एसई बांगर ने मामले की जांच की निगरानी करने का निर्णय लिया है और संबंधित अधिकारियों को स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

क्या हैं आरोप?

शिकायत में SEBI के अधिकारियों पर ऐसे मानदंडों को पूरा न करने वाली कंपनी को लिस्टिंग की अनुमति देने का आरोप लगाया गया है, जिससे बाजार और कॉर्पोरेट धोखाधड़ी को बढ़ावा मिला। इसके अलावा, आरोपों में बम्बई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं।

SEBI का स्पष्टीकरण

अदालत के आदेश के बाद SEBI ने एक आधिकारिक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि जिन अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है, उनमें पूर्व अध्यक्ष माधबी पुरी बुच, बोर्ड के तीन वर्तमान पूर्णकालिक सदस्य और बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के दो अधिकारी शामिल हैं।
बोर्ड ने आगे कहा कि इन अधिकारियों का घटना के समय संबंधित पदों पर कार्यरत न होने की बात भी ध्यान में रखी जानी चाहिए। साथ ही, अदालत ने FIR दर्ज करने का आदेश बिना कोई नोटिस जारी किए और SEBI को पक्ष रखने का अवसर दिए बिना दिया।

SEBI उठाएगा कानूनी कदम

SEBI ने स्पष्ट किया कि वह इस आदेश को कानूनी रूप से चुनौती देगा और उचित कार्रवाई करेगा।

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