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टोल प्लाजा पर अनियमितता: NHAI ने 14 एजेंसियों पर लगाया दो साल का प्रतिबंध

“भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने टोल प्लाजा पर शुल्क वसूली में अनियमितताओं के चलते 14 शुल्क संग्रह एजेंसियों को दो वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। इस फैसले की घोषणा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने की।”

मंत्रालय के अनुसार, ये एजेंसियां अनुबंध समझौते के प्रावधानों का उल्लंघन कर रही थीं, जिससे टोल संग्रह प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे थे। सरकार ने इन एजेंसियों की 100 करोड़ रुपये से अधिक की प्रतिभूतियाँ जब्त करने का भी फैसला किया है, जो अब भुनाई जा रही हैं।

NHAI की सख्त नीति

  • अनुबंध उल्लंघन पर कार्रवाई – अनुबंध शर्तों का पालन न करने वाली एजेंसियों को दंडित किया गया।
  • 100 करोड़ रुपये से अधिक की प्रतिभूति जब्त – गड़बड़ी करने वाली एजेंसियों से वसूली की प्रक्रिया शुरू।
  • दो वर्षों का प्रतिबंध – टोल प्लाजा संचालन में गड़बड़ी करने वाली कंपनियां भविष्य में अनुबंध नहीं कर सकेंगी।
  • टोल वसूली में पारदर्शिता बढ़ाने की पहल – यह कार्रवाई टोल शुल्क संग्रह प्रणाली को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

क्या बदलेगा इस कार्रवाई से?

इस सख्त कार्रवाई के बाद टोल प्लाजा संचालन में अनियमितता पर रोक लगेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। यात्रियों को बेहतर सेवाएं मिलने की संभावना है, और भविष्य में टोल संग्रह में धोखाधड़ी पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार और कड़े नियम लागू कर सकती है।

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