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सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को दी जमानत

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 3600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में कथित बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को आज जमानत दे दी। यह फैसला न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि जेम्स पिछले छह वर्षों से हिरासत में है और मामले की जांच अभी भी जारी है।

क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और 5 जनवरी 2019 को उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। उस पर आरोप है कि 2010 में यूपीए सरकार के दौरान अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद में उसने बिचौलिए की भूमिका निभाई थी

जमानत के पीछे मुख्य कारण:

  • छह वर्षों से हिरासत में रहने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने यह जमानत दी।
  • मामले की जांच अभी भी जारी है, लेकिन मुकदमे में लंबा समय लगने की संभावना है।
  • अदालत ने कहा कि आरोपी के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए उसे सशर्त जमानत दी गई है।

क्या है अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला?

  • यह घोटाला 2010 में 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद से जुड़ा हुआ है, जो कि अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी से किया गया था।
  • इस सौदे में बिचौलियों को भारी कमीशन दिए जाने का आरोप है।
  • इस घोटाले में कई बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक नाम सामने आए थे।

सरकार की अगली कार्रवाई?

  • प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई इस मामले की जांच जारी रखेंगी
  • सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस जमानत पर आपत्ति जताई थी, लेकिन अदालत ने आरोपी के लंबे हिरासत को ध्यान में रखते हुए जमानत दी।

अब देखना होगा कि सरकार इस घोटाले में आगे क्या कदम उठाती है और क्या इस मामले में अन्य आरोपियों पर भी कोई सख्त कार्रवाई की जाती है।

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