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सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफार्मों को आचार संहिता के पालन का निर्देश दिया

“नई दिल्ली: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफॉर्मों को भारत के सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 में निर्धारित आचार संहिता का सख्ती से पालन करने की सलाह दी है। मंत्रालय ने इस संबंध में एक दिशानिर्देश जारी किया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि ओटीटी प्लेटफार्मों और डिजिटल मीडिया को भारतीय कानूनों का पालन सुनिश्चित करना होगा।”

शिकायतों के बाद उठाया गया कदम

  • मंत्रालय को संसद सदस्यों, सामाजिक संगठनों और आम जनता से कई शिकायतें मिली थीं
  • इन शिकायतों में ओटीटी प्लेटफार्मों पर प्रसारित हो रही आपत्तिजनक और अनुचित सामग्री को लेकर चिंता जताई गई थी
  • इस दिशा-निर्देश का उद्देश्य डिजिटल कंटेंट को अधिक जिम्मेदार और नियंत्रित बनाना है

प्रमुख निर्देश:

आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के तहत ओटीटी प्लेटफार्मों पर सामग्री की निगरानी की जाए।
आपत्तिजनक और अनुचित सामग्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

ओटीटी प्लेटफार्मों की जवाबदेही बढ़ेगी

सामग्री का उचित वर्गीकरण (U/A 13+, U/A 16+, A 18+) लागू करना अनिवार्य होगा।
स्व-नियामक निकायों को प्लेटफार्मों पर प्रसारित सामग्री की समीक्षा करने की जिम्मेदारी दी जाएगी।
यदि कोई प्लेटफॉर्म आचार संहिता का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

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