बृजभूषण पर नाबालिग पहलवान शोषण केस:दिल्ली HC में जवाब दाखिल करने की तारीख आज; पॉक्सो केस को रद्द करने की चल रही कार्रवाई
भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर नाबालिग पहलवान के शोषण के आरोप में चल रहे पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत दर्ज केस में आज, 26 सितंबर 2024, को दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है। हाईकोर्ट में बृजभूषण की ओर से दायर याचिका पर केंद्र और अन्य संबंधित पक्षों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
केस का बैकग्राउंड:
नाबालिग महिला पहलवान ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके तहत उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। इन आरोपों के चलते बृजभूषण शरण सिंह को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, और मामले में कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई।
पॉक्सो केस रद्द करने की मांग:
बृजभूषण शरण सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस पॉक्सो केस को रद्द करने की मांग की है। उनके वकीलों का दावा है कि यह केस आधारहीन है और इसे जल्द से जल्द खारिज किया जाना चाहिए। इस केस की सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने आज केंद्र सरकार और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब दाखिल करने को कहा है।
सुनवाई के महत्वपूर्ण बिंदु:
- बृजभूषण शरण सिंह की याचिका पर सुनवाई आज हाईकोर्ट में होगी।
- पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की गई है।
- केंद्र और अन्य संबंधित पक्षों को जवाब दाखिल करने के लिए आज की तारीख दी गई है।
बृजभूषण का पक्ष:
बृजभूषण शरण सिंह ने खुद पर लगे सभी आरोपों को नकारते हुए कहा है कि यह साजिशन लगाए गए हैं और इनका कोई ठोस आधार नहीं है। उनका कहना है कि उन्हें राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जा रहा है।
पहलवानों की प्रतिक्रिया:
इस मामले को लेकर देशभर के पहलवान और कुश्ती प्रेमी नजर बनाए हुए हैं। नाबालिग पहलवान के आरोपों को लेकर पहलवान समुदाय ने पहले ही इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की थी और न्याय की गुहार लगाई थी।
अगली सुनवाई की तारीख:
आज की सुनवाई के बाद यह स्पष्ट हो सकता है कि अगली सुनवाई कब होगी और कोर्ट का रुख इस मामले में किस दिशा में जाएगा।
यह मामला भारतीय खेल जगत में एक संवेदनशील मुद्दा बन गया है, और इसका असर आने वाले समय में न सिर्फ कुश्ती महासंघ बल्कि पूरे खेल समुदाय पर पड़ सकता है।
