हिमाचल मस्जिद विवाद: AIMIM नेता का बयान, हाईकोर्ट में करेंगे PIL; कानून सबके लिए एक समान
हिमाचल प्रदेश में मस्जिद निर्माण को लेकर चल रहे विवाद में AIMIM के नेता ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका (PIL) दायर करने की घोषणा की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कानून सभी के लिए समान है और मस्जिद का वैधता या अवैधता का निर्णय कोर्ट ही करेगा, न कि कोई व्यक्ति या समूह।
AIMIM नेता का बयान:
AIMIM नेता ने कहा, “कानून का राज सभी के लिए समान होना चाहिए। किसी भी धार्मिक स्थल की वैधता या अवैधता का निर्णय केवल न्यायालय करेगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी समुदायों के अधिकारों की रक्षा की जाए।”
मस्जिद निर्माण का विवाद:
हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर मस्जिद निर्माण को लेकर विरोध की आवाजें उठ रही हैं, जिसमें कुछ लोग इसे अवैध ठहरा रहे हैं। इस पर AIMIM ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई समस्या है, तो उसका समाधान कानून के दायरे में होना चाहिए।
कोर्ट की भूमिका:
नेता ने जोर देकर कहा कि कोर्ट ही तय करेगा कि मस्जिद वैध है या नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि धार्मिक स्थलों के निर्माण में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए।
