मंडी में अवैध मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई, नगर निगम आयुक्त ने 30 दिन में हटाने का आदेश दिया
मंडी, 14 सितंबर: हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में एक अवैध मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ गया है। नगर निगम आयुक्त मंडी एचएस राणा की अदालत ने शुक्रवार को आदेश दिया कि मस्जिद का अवैध निर्माण 30 दिन के भीतर हटा दिया जाए। अदालत के फैसले के अनुसार, पहले से मौजूद एक मंजिला मस्जिद को छेड़ा नहीं जाएगा।
इस बीच, मुस्लिम समुदाय के लोग गुरुवार को जेल रोड पर बनी मस्जिद की अवैध दीवार को खुद ही तोड़ना शुरू कर चुके हैं। इसके साथ ही, MC आयुक्त कोर्ट में मस्जिद में अवैध निर्माण मामले की सुनवाई चल रही थी, जब बाहर हिंदू संगठनों और मंडी के स्थानीय लोगों ने मस्जिद को गिराने के लिए प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन और विवाद के कारण क्षेत्र का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। प्रदेश की राजधानी संजौली में मस्जिद विवाद की शुरुआत के बाद, इसका असर अन्य शहरों में भी देखने को मिल रहा है। मंडी में जिला प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए सुरक्षा कड़ी कर दी है और अधिकारियों को स्थिति पर नजर रखने के लिए तैनात किया है।
