हरियाणा में चुनाव बूथों के लिए ECI की गाइडलाइन जारी: इलेक्शन बूथों पर पोस्टर-झंडे लगाने की मनाही
हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग (ECI) ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इन गाइडलाइंस का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्देश शामिल हैं, जो चुनावी वातावरण को प्रभावित करेंगे।
मुख्य बिंदु:
- पोस्टर और झंडों पर रोक:
- चुनावी बूथों पर किसी भी प्रकार के पोस्टर, बैनर या झंडे लगाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश इस बात को सुनिश्चित करने के लिए है कि मतदाता बिना किसी बाहरी दबाव के मतदान करें।
- पोलिंग बूथ से दूरी:
- चुनाव आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी चुनावी प्रचार सामग्री को मतदान केंद्र से कम से कम 200 मीटर दूर स्थापित किया जाए। यह कदम शांतिपूर्ण और स्वतंत्र मतदान सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
- मतदाता जागरूकता कार्यक्रम:
- चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करने का भी निर्णय लिया है, ताकि अधिक से अधिक लोग मतदान प्रक्रिया में भाग लें।
- पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था:
- सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा पुलिस को निर्देशित किया गया है कि वे चुनावी बूथों पर सुरक्षा का ध्यान रखें और किसी भी प्रकार की अशांति को रोकें।
- दिशानिर्देशों का पालन:
- सभी राजनीतिक पार्टियों को इन दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है। उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और दलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
