केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने किया कोचिंग संस्थानों के लिए दिशानिर्देश जारी
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने आज कोचिंग संस्थानों द्वारा प्रसारित भ्रामक विज्ञापनों पर रोकथाम के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य छात्रों और उनके अभिभावकों को गलत जानकारी और धोखाधड़ी से बचाना है।
निधि खरे, जो उपभोक्ता मामलों की सचिव हैं, ने नई दिल्ली में यह दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा कि सभी कोचिंग संस्थानों को अपने पाठ्यक्रमों और छात्रों के बारे में प्रासंगिक और सही जानकारी प्रदान करनी होगी। इससे उम्मीदवारों और उनके परिवारों को भ्रमित होने से बचाया जा सकेगा और उन्हें सही जानकारी मिल सकेगी, ताकि वे बेहतर निर्णय ले सकें।
इस कदम के तहत, अब कोचिंग संस्थानों को अपने विज्ञापनों में किसी भी प्रकार की अतिरंजित या गलत जानकारी देने से बचने के लिए स्पष्टता और सत्यता सुनिश्चित करनी होगी। यह दिशा-निर्देश उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करने और शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
